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कोरबा (KRB24 NEWS) :- कोविड 19 वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने और आमजनों की सुरक्षा की दृष्टि से कोरबा जिले में पूर्ण तालाबंदी 17 मई सुबह 06 बजे तक बढ़ा दी गई है। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने कोरबा जिले के संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर इस संबंध में जरूरी निर्देश भी जारी कर दिये हैं।


पूर्ण तालाबंदी की अवधि में कोरबा जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी। इस अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल स्टोर्स संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। कृषि क्षेत्र में बीज, उर्वरक, कीटनाशक विक्रय हेतु दुकान/गोडाउन तथा कृषि मशीनरी के विक्रय/मरम्मत हेतु दुकानों को सायं 3.00 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। उपरोक्त कृषि सामाग्री के परिवहन हेतु भी अनुमति रहेगी।पेट्रोल पंप सभी के लिए एवं सभी प्रयोजनों हेतु संचालित हो सकेंगे। इनके संचालन में समय का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। किराना दुकान/डेली निड्स/प्रोविजन स्टोर्स अपरान्ह 3.00 बजे तक आॅनलाईन/ व्हाटसअप /दूरभाष इत्यादि से आर्डर प्राप्त कर होम डिलीवरी कर सकेंगें, किन्तु दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी। माॅल में स्थित किराना दुकान/डेली निड्स/प्रोविजन स्टोर्स को खोलने की अनुमति नहीं होगी। जिले में स्थित शासकीय/अशासकीय/सहकारी बैंको/पोस्ट आॅफिस को 50 प्रतिशत स्टाॅफ की उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति होगी। तालाबंदी की अवधि के दौरान दवा एवं चिकित्सा उपकरण, चिकित्सीय प्रयोजन/आॅक्सीजन निर्माता प्लांट एवं पेट्रोल पंप संचालक/गैस एजेंसियो/कोल ट्रांसपोर्टर्स/उद्योग/व्यवसाय/सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु लेन-देन को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के लेन-देन हेतु बैंक/शाखा संचालन की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे। हाॅटल एवं रेस्टोरेंट को, नगर पालिक निगम, कोरबा में अपना पंजीयन कराकर खादय पदार्थों की होम डिलीवरी की अनुमति होगी। किन्तु ग्राहको के लिये इन हाउस डायनिंग एवं टेक-अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। होम डिलिवरी के लिये होटल एवं रेस्टोरेंट से डिलिवरी का समय प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक रहेगा। जोमेटो, स्विगी एवं अन्य फूड डिलीवरी एजेंसी को कोविड-19 प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए केशलेस ट्रांसजेक्शन एवं कांटेक्ट फ्री होम डिलीवरी की अनुमति होगी।


पूर्ण तालाबंदी के दौरान डाक/पोस्टल सेवाओं हेतु कोरियर कंपनी/एजेंसी को अपने कार्य संचालन की अनुमति होगी। ई-काॅमर्स सेवायें (अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि) पूर्ववत प्रतिबंधित रहेगी। एसी/कूलर एवं सेनेटरी फिटिंग हेतु इलेक्ट्रीशियन एवं प्लंबर को नगर पालिक निगम कोरबा/संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से आवश्यक पास एवं अनुमति प्राप्त करने की शर्त पर घर पहुंच सेवा प्रदान करने की अनुमति होगी। गैस एजेंसियाॅं एवं आटा चक्की/फ्लोर मिल को सायं 3.00 बजे तक कोविड-19 प्रोटोकाॅल के तहत खोलने की अनुमति होगी। पंजीयक एवं उप पंजीयक कार्यालय को अपने 50 प्रतिशत स्टाॅफ एवं टोकन व्यवस्था के साथ कार्य संचालन की अनुमति होगी। प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक फल, सब्जी, पोल्ट्री, मछली, मटन, अण्डे की विक्रेताओं को होम डिलिवरी के माध्यम से अपने उत्पादों की विक्रय की अनुमति होगी। विक्रेताओं को कहीं पर भी स्थायी ठेला अथवा दुकान खोलकर विक्रय की अनुमति नहीं होगी। इन सामाग्रियों की होम डिलिवरी केवल स्ट्रीट वेंडर/ठेले/पिकअप/मिनी ट्रक/अन्य उपर्युक्त छोटे वाहनों से की जा सकेगी। इसके लिए उपयोग किये जा रहे वाहन पर स्टीकर/बैनर प्रदर्शित करना होगा। दुग्ध पार्लर एवं दुग्ध वितरण तथा न्यूज पेपर हाॅकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं सायं 5.00 बजे से सायं 6.30 बजे तक ही होगी। दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान/पार्लर नहीं खोले जायेंगे केवल दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुये उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी।


अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, बायलर आदि हो) सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टीलाईजर एवं खान (डपदमे), कोयला खदानें, एल्युमिनियम प्लांट न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं प्लांट, फैक्ट्री/कोयला खदान को जीवित (स्प्टम्) रखने हेतु न्यूनतम अत्यावश्यक सामग्रियों यथा विस्फोटक (कोल खनन हेतु), एच.एफ.ओ., एल्युमिनियम, कोलपिच सीपी कोक एवं एल्युमिनियम आदि का न्यूनतम संभव मात्रा में परिवहन करेंगे। कोविड संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे।
अत्यावश्यक कोल परिवहन से संबंद्ध वाहनों हेतु नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर स्थित आटो मोबाईल रिपेयर शाॅप/आटोपार्ट्स/गैरेज/टायर पंचर की दुकाने तथा ढाबा/रेस्टोरेंट (केवल टेक अवे) हेतु सीमित संख्या में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर संचालित हो सकेगी। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (व्छैप्ज्म्) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी।

विभिन्न शासकीय विभागों यथा लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, वन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं मनरेगा के श्रम आधारित एवं आॅन साईट कार्यों के संचालन की अनुमति होगी। संबंधित निर्माण एजेंसी/कान्ट्रेक्टर को निर्माण कार्य में नियोजित समस्त श्रमिकों एवं कर्मचारियों का कोविड टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। कोविड टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही कार्य करने की अनुमति होगी। 

तालाबंदी अवधि में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हितग्राहियों को खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं के वितरण की अनुमति होगी तथा समस्त् शासकीय उचित मूल्य दुकानों में निर्धारित समयावधि में माॅस्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनेटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन करते हुए टोकन व्यवस्था के साथ राशन वितरण करेंगे। सभी प्रकार की मण्डियां तथा थोक/फुटकर एवं ग्राॅसरी दुकानें बंद रहेंगी, किन्तु आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोदामों में लोडिंग/अनलोडिंग की अनुमति रात्रि 11.00 बजे से सुबह 5.00 बजे तक होगी। थोक व्यापारी- होम डिलीवरी व्यवस्था में लगे दुकान संचालकों से आॅनलाईन या फोन के माध्यम से आर्डर लेकर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुबह 6.00 बजे से 9.00 बजे तक कर सकेंगे।


होम डिलीवरी के दौरान माॅस्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। किसी दुकान में/होम डिलिवरी के दौरान भीड़-भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान/अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ-साथ दुकान को 30 दिवस हेतु सील किया जावेगा। संबंधित नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी उनके क्षेत्र में स्थित प्रोविजन स्टोर/किराना दुकानों से सम्पर्क हेतु उनके मोबाईल नंबर/पोर्टल की जानकारी की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करेंगे। उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में दुकान को सील करने/ठेले को जब्त करने/अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही की जावेगी। पैट शाॅप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 07ः00 बजे से प्रातः 10ः00 बजे तक शाॅप खोलने की अनुमति होगी।
तालाबंदी की अवधि के दौरान जिले की सभी शराब दुकाने बंद रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत बंद रहंेगे। सभी बाजार, मैरिज हाॅल, माॅल, क्लब, स्वीमिंग पूल, सुपर मार्केट, स्कूल एवं काॅलेज, कोचिंग संस्थान, पान एवं सिगरेट की दुकानें, नाई दुकान, पार्क, मण्डियां, जिम, चैपाटी, खान-पान के सभी ठेले आदि पूर्ववत बंद रहेंगे। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
पूर्ण तालाबंदी अवधि में कोरबा जिले के सभी केन्द्रीय/ शासकीय/ सार्वजनिक/ अर्द्ध-सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय तथा टेलीकाॅम, रेलवे संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशाॅप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्राी के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी किन्तु अस्पताल एवं ए.टी.एम पूर्ववत संचालित रहेंगे। कोविड सकं्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेसन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेगें। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे।
अपरिहार्य परिस्थितियों में कोरबा जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षाथियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे/टेलीकाॅम संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियो /चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्य ई-पास के रूप में मान्य किया जायेगा तथा उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेल्वे स्टेशन, बस स्टेशन में आने वाले यात्रियों को कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास/स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास मान्य किया जावेगा। आने वाले यात्रियों का आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगा।
कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु, मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय-पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल/पैथालाॅजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी, किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, आॅटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, हाॅस्पिटल आवागमन हेतु आॅटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रायोजन हेतु पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उलंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी। मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फ्राॅम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
तालाबंदी के निर्देश और प्रावधान कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील एवं थाना एवं पुलिस चैकी पर लागू नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायंे जिसमें सफाई सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजलन इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी। कोविड-19 की रोकथाम हेतु ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी/अधिकारी पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। परंतु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
17 मई तक पड़ने वाले सभी रविवार को संपूर्ण जिले में पूर्णतः लाकडाउन रहेगा। लेकिन अस्पताल/नर्सिंग होम/क्लीनिक/मेडिकल स्टोर्स/पशु आहार की दुकानें/न्यूज पेपर/दुग्ध वितरण एवं पेट्रोल पंप संचालन की अनुमति होगी। पूर्ण तालाबंदी के इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगन विधित अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

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