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छग/कोरबा/कटघोरा 24 मार्च ( KRB24NEWS ) : इस सप्ताह के अंत में होली, शब-ए-बारात और पाम संडे के पवित्र पर्व जिला वासियों द्वारा कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए मनाये जाएंगे. जिला प्रशासन ने इन सभी पर्वों पर सभी समाज प्रमुखों से हैण्ड सेनेटाइजेशन, मास्क का अनिवार्यतः उपयोग और आपस में दो गज दूरी के प्रोटोकाॅल का सख्ती से पालन कराने की अपील भी की है.
आज कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने सप्ताहांत में पड़ने वाले इन त्यौहारों को सौहार्द्रपूर्ण और कोरोना से सुरक्षा बरतते हुए मनाने के लिए जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक ली. इस बैठक में विभिन्न समाजों के प्रमुख, गणमान्य नागरिक और अधिकारी शामिल हुए. बैठक में कलेक्टर ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सभी से जनसहयोग की अपील की और इन त्यौहारों पर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी. बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती प्रियंका महोबिया, एसडीएम श्री सुनील नायक सहित छत्तीसगढ़ माइनाॅरिटी कमिटी के जनरल सेके्रटरी श्री रवि पी. सिंह, कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष मोहम्मद शाहिद, केसीडब्ल्यूकेएस के अध्यक्ष राजेश जोसेफ, सुन्नी मुस्लिम जमात के जनरल सेक्रेटरी जुम्मन खान रिजवी, अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री सुखदीप सिंह, जामा मस्जिद के प्रेसिडेंट सैय्यद शब्बीर अहमद, सुन्नी मुस्लिम जमात के अध्यक्ष एखलाख खान, शाही नूरी मस्जिद के अध्यक्ष आरिफ खान, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार समिति कोरबा के अध्यक्ष विक्टर मेनन, कोरबा चर्चेस वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव हरिश मसीह और महासचिव रवि पी. सिंह सहित अन्य अधिकारी सीएसपी योगेश साहू, अपर आयुक्त नगर निगम अशोक शर्मा, डिस्ट्रीक्ट कमांडेंट पी. वी. सिदार भी मौजदू रहेे.
दस फीट से उंची नहीं होगी होलिका, दहन कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकाॅल के उल्लंघन पर समिति संचालक के विरूद्ध होगी कार्रवाई.
कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार होलिका दहन कार्यक्रमों में कोविड प्रोटोकाॅल का पालन अनिवार्य होगा. होलिका दहन कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क से अच्छी तरह मुंह को ढंकने और हाथों को सेनेटाइज करने जैसी व्यवस्थाएं समिति संचालकों की जिम्मेदारी होंगी. कोविड प्रोटोकाॅल का उल्लंघन करने पर होलिका दहन समिति संचालकों और प्रबंधकों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। होलिका दहन खुले स्थानो पर ही किया जा सकेगा. बिजली के ट्रांसफार्मरों और तारों के नीचे होलिका दहन नहीं किया जा सकेगा. कोरोना संक्रमण को देखते हुए रेसिडेंशियल सोसाइटीयों और निजी निवासों में होली मिलन के कार्यक्रम में कम से कम लोगों के शामिल होने या ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित नहीं करने की अपील जिला प्रशासन ने लोगों से की है. ऐसे कार्यक्रमों में सम्मिलित होने वाले सभी लोगों को ठीक तरह से मास्क पहनने, समय-समय पर हाथों को सेनेटाइज करने, फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. होली मिलन के कार्यक्रमों में सामूहिक भोज का आयोजन नहीं होगा. टेंट, माइक या ढोल-नंगाड़े लगाकर सार्वजनिक स्थानों पर फाग गीत या होली मिलन जैसे कार्यक्रम इस बार नहीं होंगे.