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कोरबा 27 जून (कोरबा 24 न्यूज़ ): लंबे इंतजार के बाद अब कोरबा जिले में क्लब, शॉपिंग मॉल रेस्टोरेंट होटल संचालन के लिए जिला दंडाधिकारी ने अनुमति दे दी है इस संबंध में आज उनके द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है संचालन के लिए भारत सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करना अनिवार्य है जबकि सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर ऑडिटोरियम शॉपिंग मॉल के अंदर प्ले एरिया बंद रहेंगे।

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