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कोरबा : कोरबा जिले में 15 बिस्तरों वाला एक नशा मुक्ति केंद्र स्थापित होना है। इसके संचालन के लिए 10 अक्टूबर तक आवेदन जमा करना होगा। आवेदक के लिए आवश्यक है कि -समाज कल्याण विभाग से मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संस्था हो (जिन्हें नशामुक्ति के क्षेत्र में न्यूनतम 03 वर्षों से कार्य करने का अनुभव हो) अथवा धर्मार्थ निजी चिकित्सालय अथवा शासकीय चिकित्सालय अथवा समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुमोदित अन्य अभिकरण।
गौरतलब है कि प्रदेश व जिला के विभिन्न क्षेत्रों में मुख्यतः शराब, गांजा, बीड़ी, तम्बाकू सिगरेट, गुडाखू, मुनक्का, ब्राऊन शुगर, हेरोईन, स्मैक, तम्बाकू निर्मित अन्य मादक पदार्थ, नशीली दवाईयां आदि नशा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इससे जनसामान्य में मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक क्षति परिलक्षित हुई है।
मादक द्रव्यों एवं पदार्थों के उपयोग की रोकथाम, नशा पीड़ितों को नशामुक्त करने तथा नशापान के दुष्परिणामों के प्रति जनचेतना विकसित करने के लिए 15 बिस्तरों का एकीकृत पुनर्वास केन्द्र (नशामुक्ति केन्द्र) की स्थापना सामान्यतः शासकीय चिकित्सालयों अथवा जिला मुख्यालयों में उपयुक्त स्थलों पर करना है।