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कोरबा पाली 29 अगस्त 2023(KRB24NEWS):
तालुका विधिक सेवा समिति पाली के द्वारा छ०ग० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जनपद पंचायत पाली के सभागार में कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन की रोकथाम के संबंध में कार्यशाला एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

छ०ग० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार उक्त संबंध में जिला स्तर एवं ब्लाक स्तर पर कार्यशाला एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इसी तारतम्य में जनपद पंचायत पाली के सभागार कक्ष में आयोजित कार्यशाला एवं जागरूकता कार्यक्रम में महिलाओं के कार्यस्थल में होने वाले यौन उत्पीडन की रोकथाम के संबंध में विधिक जानकारी दी गई।

इस संबंध में माननीय श्वेता मिश्रा, व्यवहार न्यायाधीश ने उक्त कार्यक्रम में बताया कि भारतीय संविधान के अनुसार पुरूष एवं महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त है, इन्ही अधिकारों में से एक कार्यरत महिलाओं को सुरक्षित कार्यस्थल प्रदान करना है।

किसी भी पुरुष सहकर्मी को उनके साथ कोई भी ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए जो उनके मन मस्तिष्क को ठेस पहुंचाए । अश्लील इशारा करना, यौन उत्पीडन की श्रेणी में आता है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन की रोकथाम हेतु संविधान द्वारा प्रदत्त अधिनियम का उद्देश्य कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन की घटनाओं को रोकना, उत्पीडन की घटनाओं से निपटने व इनके समाधान और दोषी व्यक्ति को सजा दिलाने के लिए के लिए आवश्यक कदम उठाते हुए सुरक्षित कार्यप्रणाली तैयार करना, कार्यस्थल पर काम का सुरक्षित वातावरण मुहैया कराना है।

उक्त कार्यक्रम में कार्यस्थल में यौन उत्पीडन से पीडित महिला को कानून की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में अधिवक्ता श्री नवीन सिंह, अधिवक्ता सुश्री रीमा वर्मा, महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्रीमती प्रतिमा व्ही० पाण्डेय, ए०डी०ओ० श्रीमती ज्योत्सना वैष्णव, नायब नाजिर श्री धरम सिंह कंवर, श्री सुरेन्द्र दुबे, पी०एल०व्ही० श्रीमती प्रतीक्षा शर्मा एवं श्रीमती बचन मानिकपुरी एवं पर्यवेक्षकगण उपस्थित थे ।
