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कोरबा बांकीमोंगरा /24 मई 2022(KRB24NEWS):
कोरबा प्रार्थी शक्ति सिंह पिता स्व. इंद्रभुवन सिंह उम्र 29 साल साकिन घुड़देवा बस्ती थाना बांकीमोंगरा जिला कोरबा का जो एसईसीएल सुराकछार में सुरक्षा गार्ड है । दिनांक 23.05.2023 को थाना बांकीमोंगरा उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पत्र पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 21.05.2023 के 11 बजे रात्रि से 22.05.2023 के 7 बजे सुबह तक चेकपोस्ट 03 नंबर गेट में इसकी ड्यूटी लगी थी कि रात्रि करीबन 2:55 बजे धरम सिंह राजपूत, राजू बिंझवार एवं अन्य साथी आकर जबरन गेट खोलो हम अंदर जायेंगे , तब गेट नहीं खोलने पर धरम सिंह राजपूत, राजू बिंझवार एवं उसके अन्य साथी गेट के अंदर जबरन घुसकर प्रार्थी को अश्लील मां बहन की गंदी गंदी गालियां एवं जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्का एवं बेल्ट से मारपीट किये कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्र. 80/2023 धारा 456,186,353, 332, 294, 323, 506,34 भादवि कायम किया गया । जिसकी सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई पुलिस अधीक्षक कोरबा यू. उदय किरण (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा (रा.पु. से) एवं नगर पुलिस अधीक्षक दर्री रॉबिन्सन गुड़िया (भा.पु.से.) के निर्देशन में थाना प्रभारी बांकीमोंगरा राजीव श्रीवास्तव, उपनिरीक्षक माधव तिवारी के द्वारा तत्काल आरोपी धरम सिंह राजपूत से घटना में प्रयुक्त बेल्ट को जप्त कर पुलिस के कब्जे में लिया गया आरोपी धरम सिंह राजपूत पिता मंगल सिंह राजपूत उम्र 36 साल साकिन सुराकछार थाना बांकीमोंगरा एवं राजू बिंझवार पिता दादूराम बिंझवार उम्र 23 साल साकिन 2 नंबर बांकीमोंगरा का उक्त कृत्य अपराध धारा सदर का घटित करना पाये जाने सेआज दिनांक 23.05.2023 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी कटघोरा के न्यायालय पेश किया गया जो माननीय न्यायालय द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुए दिनांक 06.06.2023 तक उपजेल कटघोरा में निरूद्ध रखने हेतु जेल वारंट के जरिये भेजा गया है। उक्त मामले के आरोपियों को तत्काल 2 घण्टे के अंदर गिरफ्तार करने में निरीक्षक राजीव श्रीवास्तव, उपनिरीक्षक माधव तिवारी, आर. 700 रोहित राठौर, आर. 328 देवेन्द्र राजपूत की भूमिका सराहनीय रही ।
