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छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए नए आदेश जारी किए हैं. इस आदेश में अनुकंपा नियुक्ति के लिए पदों के सीमा-बंधन में छूट देने का निर्णय लिया गया है.

रायपुर 21मई (KRB24NEWS) : छत्तीसगढ़ शासन ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रावधानित दस प्रतिशत पदों के सीमा-बंधन का नियम शिथिल किया है. शासन ने सीधी भर्ती के तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए दस प्रतिशत पदों के सीमा-बंधन में 31 मई 2022 तक के लिए छूट दी है.

अनुकंपा नियुक्ति के लिए पदों के सीमा-बंधन में छूट

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बीते 18 मई को हुई कैबिनेट की बैठक में अनुकंपा नियुक्ति के लिए पदों के सीमा-बंधन में छूट देने का निर्णय लिया गया था. इसके परिपालन में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने शासन के सभी विभागों, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल, बिलासपुर के अध्यक्ष, सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर दिया है.

आश्रित सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी

राज्य शासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को जारी परिपत्र में कहा है कि, सेवाकाल के दौरान शासकीय सेवकों का असामयिक निधन होने पर उनके परिवार के आश्रित सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने वर्ष 2013 में पुनरीक्षित निर्देश जारी किए गए हैं. उस समय जारी परिपत्र में निर्देशित किया गया है कि अनुकंपा नियुक्ति सीधी भर्ती के तृतीय श्रेणी के पद पर संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों के दस प्रतिशत से अधिक नहीं की जाएगी.

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सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया है कि, तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए दस प्रतिशत पदों का सीमा-बंधन होने के कारण कुछ विभागों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों में अनुकंपा नियुक्ति के लिए रिक्त पद उपलब्ध नहीं हैं. जिसके चलते अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण लंबित हैंं.अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के निराकरण की दृष्टि से राज्य शासन की ओर से पूर्व में प्रावधानित दस प्रतिशत पदों के सीमा-बंधन को 31 मई 2022 तक के लिए शिथिल किया गया है.