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  • पटवारी और ग्राम सचिवों को अगले 15 दिन में होने वाली शादियों की देनी होगी जानकारी
  • शादी में शामिल होने 10 लोगों को ही रहेगी अनुमति, उन्हें भी दो दिन पहले की कोराना निगेटिव जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा

कोरबा 10 मई ( KRB24NEWS ) : कोरबा जिले के ग्रामीण इलाकों में कोविड संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए शादी-ब्याह और सामाजिक आयोजनों पर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने आज वर्चुअल समीक्षा के दौरान ऐसे सभी आयोजनों को यथासंभव अगले 15 दिनों के लिए स्थगित करने सभी समाज प्रमुखों से बैठक कर आम सहमति बनाने के निर्देश अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने यह भी कहा कि यदि किन्हीं कारणों से आयोजन को स्थगित न किया जा सकता हो तो शासकीय निर्देश अनुसार अनुमति से ही ऐसे आयोजन किये जायें। आयोजनों में 10 से अधिक लोगों के शामिल होने पर पाबंदी रहेगी। शादी-ब्याह या सामाजिक आयोजन में शामिल होने वाले सभी 10 लोगों को दो दिन पहले की कोरोना निगेटिव जांच रिपोर्ट भी साथ रखनी होगी। श्रीमती कौशल ने शादी-ब्याह और सामाजिक आयोजनों के संबंध मंे जारी शासकीय निर्देशों का उल्लंघन करने या चोरी-छिपे अधिक संख्या में लोगों को शामिल कर आयोजन करने पर सभी के विरूद्ध एफआईआर तक कराने के निर्देश एसडीएम एवं तहसीलदारों को दिए हैं।

कलेक्टर ने सभी पटवारियों और ग्राम सचिवों को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में अगले 15 दिनों में होने वाली सभी शादियों और अन्य मृत्यु या जन्म संबंधी सामाजिक आयोजनों की पूरी जानकारी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को देने के निर्देश बैठक में दिए हैं। उन्होंने शादी कराने वाले या अन्य सामाजिक कर्मकांडों को पूरा कराने वाले पंडितों, मौलवियों, पादरियों आदि से भी इस संबंध में जानकारी लेने के निर्देश मैदानी स्तर के अधिकारियों को दिये। श्रीमती कौशल ने प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों से भी किसी भी शादी-ब्याह या जन्म-मृत्यु संबंधी सामाजिक आयोजन की जानकारी होने पर प्रशासन को सूचित करने की भी अपील की। कलेक्टर ने बैठक में स्पष्ट कहा कि शादी-ब्याह और अन्य सामाजिक आयोजनों में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने से ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसे रोकने के लिए सामाजिक आयोजनों पर रोक लगाना या उन्हें नियंत्रित करना जरूरी है। श्रीमती कौशल ने शादी-ब्याह आदि के लिए कपड़े सीलने वाले दर्जियों, गहने बेचने वाले ज्वेलर्स और सुनारों, हलवाईयों, दोना-पत्तल विके्रताओं आदि पर भी कड़ी नजर रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने महिला बाल विकास विभाग की सेक्टर सुपरवाईजरों को भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से क्षेत्र में सक्रिय रहने को कहा। ऐसे किसी भी आयोजन की सूचना आमजन टोल फ्री नंबर 112 या विकासखंड, जिला स्तरीय कोविड कंट्रोल रूम में भी दे सकते हैं। कलेक्टर ने शादी-ब्याह को आगे बढ़ाने, कोविड नियंत्रण के उपाय करने और कंट्रोल रूम के फोन नंबरों की जानकारी गांव-गांव में मुनादी कराने तथा दीवार लेखन कराने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए।

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