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कोरबा/कटघोरा 9 जनवरी ( KRB24NEWS ) : अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शीतल पेय कंपनी कोका कोला कम्पनी की फ्रेंचाइजी छत्तीसगढ़ में स्थित है जो कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नर्मदा ड्रिंक्स प्राइवेट कंपनी के नाम से संचालित है जहां कोका कोला का उत्पादन तथा वितरण का कार्य संपूर्ण छत्तीसगढ़ में होता है.
नर्मदा ड्रिंक्स प्राइवेट कंपनी बिलासपुर के श्री नवनीत अग्रवाल डायरेक्टर हैं जिनकी देखरेख में नर्मदा ड्रिंक्स का पूरा प्लांट चलता है तथा इस कम्पनी द्वारा छत्तीसगढ़ के सभी शहरों में अपने उत्पादों का वितरण करने के लिए अधिकृत डीलर नियुक्त किए जाते हैं नर्मदा ड्रिंक्स बिलासपुर के डायरेक्टर द्वारा अपने मातहतों के माध्यम से कटघोरा जिला कोरबा छत्तीसगढ़ के लिए में. जयंत एजेंसी कटघोरा को अपना अधिकृत डीलर नियुक्त किया था नर्मदा ड्रिंक्स बिलासपुर के डायरेक्टर तथा उसके अधीनस्थ अधिकारी तथा कर्मचारी द्वारा में.जयंत एजेंसी कटघोरा को अपने विश्वास में लेकर कोल्ड्रिंक्स में अधिकृत स्कीम का लालच देकर ₹100000 एक लाख रुपये कंपनी के खाते में ट्रांसफर कराया गया था उक्त रकम के एवज में कंपनी द्वारा जयंत एजेंसी को कोल्ड ड्रिंक एवं स्कीम नहीं दिया गया ल. में.जयंत एजेंसी द्वारा कोल्ड ड्रिंक्स की मांग लगातार करने पर भी उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया और ना ही उक्त रकम को वापस किया गया.

कोका कोला कंपनी के छत्तीसगढ़ फ्रेंचाइजी नर्मदा ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर नवनीत अग्रवाल, एरिया जनरल मैनेजर मोहम्मद जमन, सेल्स एग्जीक्यूटिव कमलेश ताम्रकार तथा मार्केट डेवलपमेंट सनी राज एक राय होकर अपने अधिकृत डीलर में जयंत एजेंसी के साथ धोखाधड़ी कर उन्हें उक्त रकम तथा कोल्ड ड्रिंक्स नहीं दिया गया और ना ही उक्त रकम को वापस किया गया. बल्कि में. जयंत एजेंसी का डीलरशिप भी छीन कर कटघोरा एरिया के लिए किसी अन्य को डीलर शिप दे दिया गया.
जिसकी शिकायत में. जयंत एजेंसी द्वारा कटघोरा थाना में तथा एस पी कार्यालय कोरबा में दी गई थी लेकिन वहां से भी सही समय पर कार्यवाही ना होने पर मै. जयंत एजेंसी ने न्यायालय की शरण ली. न्यायिक मजिस्ट्रेट कुमारी साक्षी दीक्षित के द्वारा प्रकरण में गंभीरता दिखाते हुए थाना कटघोरा को एफ आई आर दर्ज करने का आदेश दिया जिस के तहत कटघोरा थाना द्वारा कोका कोला कंपनी के फ्रेंचाइजी नर्मदा ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड के उक्त चारों व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420/34 के अंतर्गत दिनांक 8 जनवक़री 2021 को एफ आई आर दर्ज किया गया.
