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कोरबा : पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी ( भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा यू.बी. एस. चौहान (रा.पु.से.), नगर पुलिस अधीक्षक दर्री विमल कुमार पाठक (भा.पु.से.) द्वारा अवैध शराब पर प्रभावी कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी हरदीबाजार निरीक्षक मृत्युंजय पाण्डेय के नेतृत्व में हरदीबाजार क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री करने वालों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है।
दिनांक 21.10.2024 को मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम गुमिया रामनगर निवासी रामकिशन यादव अपने घर के कमरा अवैध रूप से महुआ शराब बनाकर रखकर लोगों को विक्रय कर रहा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाहों को साथ लेकर मौके पर जाकर रेड कार्यवाही करने पर आरोपी रामकिशन यादव पिता रामाधर यादव उम्र 49 वर्ष साकिन ग्राम गुमिया रामनगर थाना हरदीबाजार, जिला कोरबा द्वारा अपने घर में कमरा में अवैध
रूप से भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब बनाकर, विक्रय करने के लिए रखा हुआ मिला जिसके कब्जे से (01) एक सफेद रंग का चौकोर प्लास्टिक जरीकेन 20 लीटर वाला में भरा करीबन 20 लीटर कच्ची देशी महुआ शराब,
(02) एक सफेद रंग का चौकोर प्लास्टिक जरीकेन 20 लीटर वाला में भरा करीबन 20 लीटर कच्ची देशी महुआ शराब,
(03) एक सफेद रंग का चौकोर प्लास्टिक जरीकेन 20 लीटर वाला में भरा करीबन 20 लीटर कच्ची देशी महुआ शराब,
(04) एक सफेद रंग का चौकोर प्लास्टिक जरीकेन 20 लीटर वाला में भरा करीबन 20 लीटर कच्ची देशी महुआ शराब,
(05) एक सफेद रंग का गोल प्लास्टिक जरीकेन 20 लीटर वाला में भरा करीबन 20 लीटर कच्ची देशी महुआ शराब,
(06) एक सफेद रंग का प्लास्टिक जरीकेन 10 लीटर वाला में भरा करीबन 10 लीटर कच्ची देशी
महुआ शराब,
(07) एक पीला रंग का प्लास्टिक जरीकेन 05 लीटर वाला में भरा करीबन 05 लीटर कच्ची देशी
महुआ शराब,
(08) एक स्लेटी रंग का प्लास्टिक जरीकेन 05 लीटर वाला में भरा करीबन 02 लीटर कच्ची देशी
महुआ शराब,
(09) एक लोहे का बड़ा गैस चुल्हा पाईप सहित,
( 10 ) . दो नग एचपी का गैस सिलेण्डर टंकी है,
(11). पाँच नग सिल्वर गंजी,
( 12 ) शराब बनाने का बर्तन पाईप सहित,
( 13 ) दस नग प्लास्टिक डिस्पोजल जिसमें शराब की गंध आ रही है, ( 14 ) शराब बिक्री करने में प्रयुक्त 50 नग पन्नी, जुमला 117 लीटर देशी महुआ शराब जुमला कीमती 11700 रू. बरामद कर जप्त किया गया। आरोपी का कृत्य धारा सदर का अपराध घटित करना पाये
जाने से आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 258 / 2024 धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।