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कोरबा 8 सितम्बर ( KRB24NEWS ) : कोरबा जिले के पोंडी उपरोड़ा विकासखण्ड जोकि एक वनांचल क्षेत्र होने की वजह से यहां आदिवासी जनजाति के लोग निवास करते हैं और यहां पर टोनही जैसे अंधविश्वास पर लोगों द्वारा प्रताड़ना की घटना होती रहती है. कोरबी के बाज़ार मोहल्ले में रहने वाले एक दंपति को टोनही कहकर प्रताड़ित व मारपीट करने का मामला सामने आया है. कोरबी के बाजार मोहल्ले में निवासरत शरद कुमार चक्रवर्ती की पत्नी रामकली नेताम के साथ 3 सितम्बर के दिन स्थानीय टेलर्स की दुकान चलाने वाले कृष्णा रजक व उसकी पत्नी विजया रजक तथा बेटी रानी रजक ने बीच रास्ते में रोककर टोनही कहकर गंदी गंदी गाली व मारपीट की गई । बीच बचाव में स्थानीय लोगों द्वारा आपसी समझौता कराया गया. लेकिन अगले दिन 4 सितम्बर को कृष्णा रजक द्वारा कोरबी चौकी में शरद कुमार चक्रवर्ती व उसकी पत्नी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने गए हुए थे। जिसकी जानकारी लगते ही शरद कुमार चक्रवर्ती व उसकी पत्नी रामकली नेताम द्वारा कोरबा के अजाक थाने में उक्त मामले की शिकायत 5 सितम्बर को कराई गई. लेकिन अभी तक अजाक थाना कोरबा द्वारा उक्त आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज नही किया गया है.
डंडे से जमकर पिटाई व गंदी गंदी गालियां दी गई
बकरी चराने के बाद शरद कुमार चक्रवर्ती की पत्नी रामकली नेताम के घर वापस आते वक्त रास्ते में रोककर कृष्णा रजक व विजया रजक तथा उनकी बेटी रानी रजक द्वारा डंडे से पीटा गया व यह कहते हुए गाली गलौज दिया कि तू टोनही है जब से इस गाँव में आई है सबको परेशानी हो रही है.
टोना-टोटके करने वाली औरत
रामकली नेताम ने कृष्णा रजक व उसके परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मुझे मोहल्ले में सबके सामने टोनही कहकर गाली गलौज देने तथा मारपीट करने से लीग मुझे बुरी नज़र से देखने लगे हैं तथा टोना टोटका करने वाली औरत कहने से मेरी तथा मेरे पति की इज्जत पर दाग लग गया है। रामकली ने पुलिस से गुहार लगाई है कि उक्त व्यक्तियों पर कार्यवाही करें..
यह है सजा का प्रावधान
छत्तीसगढ़ राज्य में टोनही प्रताडऩा निवारण अधिनियम 2005 के अनुसार किसी भी व्यक्त को टोनही या टोनहा के रूप में पहचान करने से तीन वर्ष कारावास की सजा एवं अर्थदंड, टोनही-टोनहा कहकर किसी को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताडि़त करने पर पांच वर्ष तक की कारावास की सजा और अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार साथ ही ओझा के रूप में झाड़ फूंक या तंत्र-मंत्र का उपयोग करके उपचार करने वाले पर भी अधिनियम के अंतर्गत अपराध दर्ज होता है।
मारपीट से घायल रामकली कटघोरा अस्पताल में भर्ती
रामकली नेताम कोरबी के कृष्णा रजक तथा उसके परिवार द्वारा मारपीट किये जाने से घायल हो गई थी तथा उसका ईलाज कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती है जहां उसका उपचार चल रहा है।