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कोरबा/कटघोरा 17 नवम्बर 2021 : नगरपालिका परिषद के सामान्य सभा की बैठक सम्पन्न हो गई. उक्त बैठक में नगर अध्यक्ष के अनुमोदन पर कुल 11 एजेंडों पर चर्चा हुई. चर्चा के बाद सभी प्रस्तावों को नगर अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष की सहमति के बाद पारित कर दिया गया. नगर से जुड़े जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी उनमें नगरीय क्षेत्र में गुमास्ता कानून लागू करने तथा कटघोरा को जिले का दर्जा दिया जाना शामिल रहा. स्थानीय सांस्कृतिक भवन में सम्पन्न हुए बैठक में नगर अध्यक्ष रतन मित्तल, नेता प्रतिपक्ष अर्चना अग्रवाल सीएमओ जेबी सिंह के अलावा सभी वार्डो के पार्षद व एल्डरमैन मौजूद रहे. पिछले हंगामेदार सामान्य सभा की बैठको के मुकाबले इस बार की बैठक शांतिपूर्ण रहा. ना ही विपक्ष ने पालिका को घेरने की कोशिश की और ना ही अध्यक्ष व सत्ताधारी पार्षदों ने विपक्ष को उनके मुद्दों को एजेंडे में शामिल करने पर किसी तरह की असहमति दिखाई.
सामान्य सभा की बैठक में जिन प्रस्तावों को हरी झंडी मिली उनमें कटघोरा को जिला घोषित किये जाने, वार्ड क्रमांक 14 में गौठान निर्माण, नगरीय क्षेत्रान्तर्गत निर्माण कार्यो हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र को अनिवार्य करने, पौनी पसारी योजना हेतु निविदा प्रस्ताव की पुष्टि, जाति प्रमाण पत्र के आवेदनों पर विचार करने, स्काई लिफ्ट व्हीकल की खरीदी पर विचार, गुमास्ता एक्ट लागू करने, बस स्टैंड परिसर में नए दुकान का निर्माण करने, विभिन्न पेंशन सम्बन्धी आवेदनों पर विचार करने व राष्ट्रीय परिवार सहायता हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार करने से सम्बंधित एजेंडे शामिल रहे.
गुमास्ता एक लागू. मंगलवार को बंद रखने होंगे प्रतिष्ठान.
श्रम कानूनों को मजबूती देने तथा श्रमिको के हितों को देखते हुए गुमास्ता एक्ट को नगरीय क्षेत्र में लागू किया गया है. जानकारी के अनुसार अब प्रत्येक मंगलवार को ना सिर्फ व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे बल्कि अन्य दिनों में दुकानों के खुलने व बंद होने की समय भी नियत की जाएगी. फिलहाल कोरोना गाइडलान के तहत कोरबा जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में साप्ताहिक लॉकडाउन के अनुसार प्रत्येक मंगलवार को बाजार बंद रखे जाते है. बावजूद जरूरी व आपातकालीन सेवाओ को सशर्त छूट दी गई है. उक्त निर्देशो के शिथिल होने पर भी गुमास्ता के तहत प्रत्येक मंगलवार को दुकानों के पट नही खुलेंगे. वार्ड 14 के पार्षद व कारोबारी शरद गोयल उक्त कानून को लागू कराने लंबे समय से प्रयासरत थे. उन्होंने पालिका प्रशासन का आभार व्यक्त किया है.
क्या कहता है कानून.
छग दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अनुसार गुमास्ता कानून के तहत सप्ताह के एक दिन सभी दुकानदारों को अपनी दुकान बंद रखनी होगी. साथ ही दुकान या स्थापना में काम कर रहे कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश भी देना होगा. सभी दुकानदार साप्ताहिक अवकाश के दिन अपनी दुकान बंद रखें. रात ग्यारह बजे के बाद जो भी दुकानें खुली मिलेंगी, उनके खिलाफ गुमास्ता कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.