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कोरबा 2 सितम्बर 2021( KRB24NEWS ) : जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने जिले के आदतन अपराधी तौकीर अहमद को एक साल के लिए जिला बदर कर दिया है। रिस्दी निवासी 37 वर्षीय अपराधी तौकीर अहमद के विरूद्ध बालको थाने में सात अपराध विभिन्न धाराओं में दर्ज हैं। अपराधी 2007 से लगातार घर में घुसकर मारपीट, बलवा, गाली गलौच, जान से मारने की धमकी, तोड़फोड़ करने जैसी कई अपराधिक गतिविधियां करते आ रहा है। तौकीर अहमद के खिलाफ बालको थाना में भारतीय दण्ड विधान की धारा 452, 294, 323, 506 बी, 147, 149, 186, 353, 323, 293, 506, 34, 148, 427, 452 सहित 384 एवं 385 धाराओं में सात अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया जा चुका है। अपराधी के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तहत 107, 116 के तीन और धारा 110 के तीन प्रकरण भी दर्ज हैं। अपराधी के विरूद्ध जिला बदर की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कोरबा के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। इस संबंध में जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रानू साहू ने आदेश भी जारी कर दिया है। अगले 24 घंटों में अपराधी तौकीर अहमद को कोरबा जिले और सीमावर्ती जिलों जांजगीर चांपा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरिया, सरगुजा, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, मुंगेली और जशपुर जिले की सीमाओं से बाहर जाने का आदेश जारी किया गया है। तौकीर अहमद को जिला दण्डाधिकारी न्यायालय कोरबा की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना इन जिलो की सीमाओं में अगले एक वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं करने का भी आदेश दिया गया है।
तौकीर अहमद की अपराधिक प्रवृत्ति से आमजनों में भय का माहौल व्याप्त है। उसके खिलाफ सात अपराधिक मामलों और छह प्रतिबंधात्मक कार्रवाईयों के बाद भी अपराधिक प्रवृत्तियों पर रोक नहीं लग पा रही है। आम जनता अपराधी के विरूद्ध छोटी-मोटी घटनाओं में पुलिस रिपोर्ट करने में भी असुरक्षित महसूस करती है। अपराधी के इस क्षेत्र में रहने से भविष्य में भी उसके अपराधों में संलग्न रहने और अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर गंभीर अपराधों को अंजाम देने की भी संभावना है। अपराधी द्वारा फीडबैक पावर कंपनी के सीनियर मैनेजर को भी धमकी देते हुए कंपनी में पेटी कॉन्ट्रैक्टर का काम मांगने और काम नहीं देने पर देख लेने की धमकी देने का भी आरोप है जिससे कंपनियों और ठेकेदारों में भी भय का माहौल व्याप्त है। अपराधी की लगातार अपराधिक गतिविधियों में संलग्न रहने की प्रवृत्ति से आम जनता में भय का माहौल है और जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए तौकीर अहमद को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(ख) के प्रावधानों के तहत जिला बदर किया गया है।