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रायपुर : बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में आरोपी पूर्व पुलिस अफसर एएस गिल, वीके पांडेय और आरसी त्रिवेदी समेत छह लोगों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. इन आरोपियों को छह माह पहले दोबारा जेल में दाखिल किया गया था. सभी आरोपी पांच साल से अधिक समय तक जेल में बीता चुके हैं.

वकीलों ने बताया कि आरोपियों की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सुनवाई के बाद मंगलवार को छह आरोपियों की जमानत के आदेश दिए हैं. अब आदेश की मूल प्रति रायपुर की अदालत में जमा की जाएगी, जिसके बाद आरोपियों की जेल से रिहाई के आदेश होगा.

बता दें कि जग्गी हत्याकांड में जमानत निरस्त होने के बाद पुलिसवालों समेत जग्गी हत्याकांड समेत सभी आरोपियों को वापस जेल दाखिल करने के आदेश दिए गए थे. इस आधार पर सभी ने इस साल जून महीने में कोर्ट में सरेंडर किया था. और जेल भेज दिए गए थे.

क्र.सं.अभियुक्त का नामधारा के तहत आरोप लगाया गया
1चिमन सिंह120-बी(1), 302/34, 427/34 आईपीसी
2याह्या ढेबर120-बी(1), 302/34, 427/34 आईपीसी
3अभय गोयल120-बी(1), 302/34, 427/34 आईपीसी
4शिवेंद्र सिंह परिहार120-बी(1), 302/34, 427/34 आईपीसी
5फ़िरोज़ सिद्दीक़ी120-बी(1), 302/34, 427/34 आईपीसी
6विक्रम शर्मा (निधन)
120-बी(1), 302/34, 427/34 आईपीसी
7विनोद सिंह राठौड़
120-बी(1), 302/34, 427/34 आईपीसी
8राकेश कुमार शर्मा बाबू120-बी(1), 302/34, 427/34 आईपीसी
9अशोक सिंह भदौरिया@पिंटू120-बी(1), 302/34, 427/34 आईपीसी
10संजय सिंह कुशवाह चुन्नू120-बी(1), 302/34, 427/34 आईपीसी
11राजू भदौरिया120-बी(1), 302/34, 427/34 आईपीसी
12रवीन्द्र सिंह@रवि120-बी(1), 302/34, 427/34 आईपीसी
13नरसी शर्मा120-बी(1), 302/34, 427/34 आईपीसी
14सत्येन्द्र सिंह120-बी(1), 302/34, 427/34 आईपीसी
15विवेक सिंह भदोरिया120-बी(1), 302/34, 427/34 आईपीसी
16लल्ला भदौरिया धर्मेन्द्र सिंह120-बी(1), 302/34, 427/34 आईपीसी
17सुनील गुप्ता120-बी(1), 302/34, 427/34 आईपीसी
18अनिल पचौरी120-बी(1), 302/34, 427/34 आईपीसी
19हरिश्चंद्र120-बी(1), 302/34, 427/34 आईपीसी
20बुल्ठू पाठक@महंत120-बी एवं 193 आई.पी.सी
21सुरेश सिंह120-बी एवं 193 आई.पी.सी
22सूर्यकान्त तिवारी120-बी एवं 193 आई.पी.सी
23राकेश चंद्र त्रिवेदी120-बी, 193 और 218 आईपीसी
24वी.के.पांडेय120-बी, 193 और 218 आईपीसी
25अमरीक सिंह गिल120-बी, 193 और 218 आईपीसी
26अविनाश@लल्लन सिंह120-बी, 302/34, 427 आईपीसी और शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1)(ए) और विकल्प में धारा 120-बी, 193/34 आईपीसी के तहत।
27जाम्बवंत@बाबू120-बी, 302/34, 427 आईपीसी और विकल्प में धारा 120-बी और 193/34 आईपीसी के तहत.
28श्याम सुंदर@आनंद शर्मा120-बी, 302/34, 427 आईपीसी और विकल्प में 120-बी और 193/34 आईपीसी
29विनोद सिंह@बादल120-बी, 302/34 और 427 आईपीसी और विकल्प में, धारा 120-बी और 193/34 आईपीसी के तहत।
30विश्वनाथ राजभर120-बी, 302-34, 427 आईपीसी और विकल्प में धारा 120-बी और 193/34 आईपीसी के तहत.