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झीरम घाटी हत्याकांड मामले में NIA की अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है. NIA की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा ने कोर्ट से समय की मांग की है. इस मामले में NIA की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बहस करेंगे. असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल के समय की मांग को HC ने स्वीकार किया है. अब इस केस की सुनवाई 15 सितंबर को होगी

बिलासपुर: झीरम घाटी हत्याकांड मामले में NIA की क्रिमिनल अपील पर आज सुनवाई के दौरान असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा ने कोर्ट से समय मांगा. उन्होंने कोर्ट से कहा कि इस मामले में NIA की ओर से दिल्ली के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रम जीत बहस करेंगे. समय की मांग को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने मामले की सुनवाई को 15 सितंबर के लिए निर्धारित कर दी है. बतादें की जितेंद्र मुदलियार द्वारा दर्ज एफआईआर के खिलाफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ( एनआईए ) ने हाईकोर्ट में आपराधिक अपील पेश की है.

राज्य शासन को जांच का अधिकार नहीं है-NIA

दरभा थाने में दर्ज FIR को पहले NIA ने निचली अदालत में चुनौती दी थी. लेकिन उसे खारिज कर दिया गया. इसके बाद NIA ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. इसमें कहा गया है कि वह केंद्रीय स्तर की जांच एजेंसी है. वह मामले की जांच पहले ही कर चुकी है. ऐसे में राज्य शासन को अधिकार नहीं है कि फिर से उसी मामले में अपराध दर्ज कराकर जांच कराए

NIA ने जब याचिका दायर की थी तब कोर्ट के समक्ष कहा था कि वह केंद्रीय स्तर की जांच एजेंसी है और मामले की जांच पहले ही कर चुकी है. ऐसे में राज्य शासन को अधिकार नहीं है कि फिर से वह उसी मामले में अपराध दर्ज कराए और दोबारा उसी मामले की जांच करे जिसे वो पहले ही कर चुकी है. अब देखना होगा कि 15 सितंबर की सुनवाई में क्या होता है.

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