Share this News
कोरबा 24 अगस्त 2021 : जिले के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इच्छुक एवं पात्र युवक-युवतियों से स्वयं का लघु उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की उद्यम स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के बेरोजगार युवक-युवतियां ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऋण के लिए इच्छुक उद्यमी पीएमईजीपी की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट केव्हीआईसी ऑनलाइन डॉट जीओव्ही डॉट इन पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उद्यमी कार्यालयीन समय में कार्यालय महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कोरबा में स्वयं उपस्थित होकर भी निर्धारित फॉर्म में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कोरबा ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गए है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत उद्योग स्थापना के लिए अधिकतम 25 लाख रूपए, सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 10 लाख रूपए तक का ऋण बैंक के माध्यम से स्वीकृत किया जाता है। उद्यमियों का आवेदन स्वीकृत कर बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की पात्रता के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिये। आवेदक को कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। योजनांतर्गत उद्यमियों के लिए मार्जिन मनी या अंशदान भी निर्धारित किया गया है। सामान्य श्रेणी के उद्यमी को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं आरक्षित श्रेणी के उद्यमियों को परियोजना लागत का पांच प्रतिशत अंशदान देना होगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत उद्यमियों को अनुदान की भी पात्रता होगी। सामान्य श्रेणी के उद्यमियों को शहरी क्षेत्र में परियोजना लागत का 15 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 25 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी। आरक्षित श्रेणी के उद्यमियों को शहरी क्षेत्र में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र में 35 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कोरबा में कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते हैं।