Share this News

कोरबा 03 जून ( KRB24NEWS ) : कोरबा जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्यों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए शासन द्वारा ऋण प्रदान किया जाएगा। कृषि, लघु उद्योग, परिवहन एवं सेवा के क्षेत्र में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से ऋण देने के लिए अनुसूचित जनजाति सदस्यों से 10 जून 2021 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित कोरबा द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम की विभिन्न सेक्टरों के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए ऋण प्रदान किया जा रहा है। पात्र लोगों को कृषि सेेक्टर के अंतर्गत ट्रैक्टर-ट्राॅली योजना, टर्म लोन योजना, डेयरी योजना, मछली पालन, बकरी पालन, वर्मी कम्पोस्ट एवं पोल्ट्री आदि के इकाई स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार उद्योग सेक्टर के अंतर्गत फ्रेब्रिकेशन, बेकरी, सीमेंट पोल, गमला एवं ब्रिक्स निर्माण के लिए स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण दिया जाएगा। परिवहन सेक्टर के अंतर्गत गुड्स कैरियर योजना एवं पैसेंजर व्हीकल योजना के तहत पात्र लोगों को लोन दिया जाएगा। सेवा सेक्टर के अंतर्गत किराना, ब्यूटी पार्लर, कम्प्युटर सेंटर, कोचिंग, फोटो काॅपी, स्टेशनरी, कपड़ा, केटरिंग, दोना-पत्तल, मसाला निर्माण की इकाई स्थापित करने तथा आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना अंतर्गत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को ऋण प्रदान किया जाएगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित कोरबा ने बताया कि ऋण लेने के लिए आवेदक को अनुसूचित जनजति वर्ग के जिले के मूल निवासी होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि आवेदक के परिवार की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र के लिए एक लाख 20 हजार रूपए तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 98 हजार रूपए से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदक 10 जून तक तहसीलदार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, निवास, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव प्रमाण पत्र के साथ कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर आवेदन पत्र निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र को स्पष्ट रूप से भरकर स्वप्रमाणित करके दो पासपोर्ट साइज फोटो के साथ जमा कर सकते है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *