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ब्लैक फंगस को लेकर छत्तीसगढ़ शासन ने नोटिफिएबल डिसीज घोषित किया है. स्वास्थ्य विभाग ने आज इस संबंध में अधिसूचना जारी की है.
रायपुर 22मई (KRB24NEWS): छत्तीसगढ़ शासन नेराज्य में ब्लैक फंगस (Mucormycosis) को नोटिफिएबल डिसीज घोषित किया गया है. स्वास्थ्य विभाग ने आज इस संबंध में अधिसूचना जारी की है. इसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य के सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं (शासकीय और निजी) को ब्लैक फंगस (Mucormycosis) को लेकर गाइडलाइंस का पालन करना होगा. इसमें मरीजों की स्क्रीनिंग, पहचान, प्रबंधन के संबंध में राज्य शासन, ICMR और भारत सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा.
ब्लैक फंगस के मरीजों की देनी होगी जानकारी
राज्य के सभी स्वास्थ्य प्रदाताओं को ब्लैक फंगस (Mucormycosis) के संदेहास्पद या पुष्टिकृत प्रत्येक प्रकरण को संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित करना अनिवार्य होगा.
मरीज का नाम नहीं होगा सार्वजनिक
स्वास्थ्य विभाग ने किसी भी व्यक्ति, संस्था पर ब्लैक फंगस (Mucormycosis) के मरीज के का नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा. किसी भी प्रिंट, इलेक्ट्रानिक या अन्य प्रकार के मीडिया का उपयोग बिना अनुमति के नहीं कर सकेगा.इस नियम की अवज्ञा करने पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 (45) की धारा 188 के तहत दण्डनीय उपराध माना जाएगा. यह अधिसूचना इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगी.आगामी एक वर्ष तक वैध रहेगी.