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रायपुर (KRB24 NEWS) :- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 18+ कोविड वैक्सीनेशन में आरक्षण के विवादित आदेश और हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के बाद टीकाकरण के मुद्दे ने फिर नया मोड़ ले लिया है। बुधवार को राज्य सरकार ने आदेश जारी कर 18+ का टीकाकरण स्थगित कर दिया है। बुधवार को देर शाम इस आशय का आदेश जारी किया गया।
इससे पहले बुधवार को अमित जोगी सहित अलग-अलग लोगों द्वारा जनहित याचिकाएं दायर की गई थी कि सरकार इस प्रकार से वैक्सीनेशन में रिजर्वेशन लागू नहीं कर सकती। यह समानता के अधिकार का हनन है। इस बहस पर हाई कोर्ट में कहा गया था कि अगर बीमारी किसी में भेदभाव नही करती तो सरकार ऐसा कैसे कर सकती है? शुक्रवार को अगली सुनवाई का वक्त देकर हाईकोर्ट ने कहा है कि तब तक सरकार नई नीति पर विचार करे। इधर सरकार ने जारी आदेश में कहा है कि वैक्सीन की भरपूर मात्रा ना होने की वजह से अगर सभी के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया तो स्थिति बिगड़ने का भय है। हो सकता है अगले कुछ दिनों में सरकार अलग- अलग वर्ग के लिए वैक्सीन अनुपात द्वारा विभाजित कर किसी नई नीति के तहत वैक्सीनेशन फिर से शुरू करे। इस संबन्ध में जारी आदेश इस प्रकार है-