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कोरबा 06 जुलाई ( KRB24NEWS ) : पाली, कटघोरा, पोड़ीउपरोड़ा, करतला सहित कोरबा तहसीलों के निवासी अपने संपत्ति और अन्य दस्तावेजों का पंजीयन अब कोरबा के जिला पंजीयक कार्यालय में भी करा सकते हैं। जिले में अब किसी भी तहसील के दस्तावेजों का पंजीयन जिला मुख्यालय के रजिस्ट्री आफिस में भी किया जायेगा। राज्य सरकार ने संपत्तियों सहित अन्य दस्तावेजों की रजिस्ट्री के लिए प्रक्रिया को सरल कर दिया है। शासन के वाणिज्यक कर (पंजीयन एवं मुद्रांक) विभाग द्वारा दस्तावेजों के पंजीयन को सरलीकृत करने संबंधी निर्देश भी जारी कर दिये गये हंै। पंजीयन विभाग द्वारा पूर्व में अन्य तहसीलों के दस्तावेजों का पंजीयन जिला मुख्यालय के मुख्यालय उप पंजीयक द्वारा स्वीकार न किये जाने के आदेश को शिथिल किया गया है। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 30 के अंतर्गत यह प्रावधान है की कोई भी रजिस्ट्रार अपने अधिनस्थ किसी भी उप रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत की जा सकने वाले किसी भी दस्तावेज को, स्वविवेक से प्राप्त कर और रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा। अर्थात अन्य तहसीलों के दस्तावेजों का पंजीयन जिला मुख्यालयों के मुख्यालय उप पंजीयक द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। राज्य शासन ने आमजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब कामन सर्विस सेंटरों को भी ई-स्टाम्प बिक्री करने की अनुमति दे दी है। पहले कॉमन सर्विस सेंटर को ई-स्टाम्प विक्रय के लिए अनुमति नही थी, शासन ने निर्णय लिया है कि चूंकि कॉमन सर्विस सेंटर शासकीय एजेंसी चिप्स के माध्यम से संचालित हैं इसलिए कॉमन सर्विस सेंटर से भी ई-स्टाम्प विक्रय किया जा सकता है। जिले के सभी 682 काॅमन सर्विस सेंटरों से अब ई-स्टाम्प की बिक्री भी शुरू हो गई है।
गौरतलब है कि राज्य शासन ने नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के खतरे को ध्यान में रखते हुये विगत 23 मार्च 2020 से राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों को बंद रखे जाने का निर्णय लिया गया था। अब सभी पंजीयन कार्यालयों में संक्रमण रोकने के सुरक्षात्मक उपायों के साथ रजिस्ट्री की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई है। अन्य तहसीलों के दस्तावेजों का पंजीयन जिला मुख्यालयों में भी होने से लोगों को बड़ी सुविधा मिली है। राज्य शासन द्वारा बाजार मूल्य 75 लाख से कम अथवा उससे बराबर मूल्य के आवासीय मकानों एवं फ्लैट्स के विक्रय अभिलेखों पर पंजीयन शुल्क की वर्तमान दर (संपत्ति के गाइडलाइन मूल्य का 4 प्रतिशत) में 2 प्रतिशत की छूट अब 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में जमीनों की खरीदी-बिक्री के लिए 2019-20 की शासकीय गाईड लाईन दरों को 31 मार्च 2021 तक के लिये लागू कर दिया गया है।

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