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रायपुर (KRB24 News) :- राज्य शासन के द्वारा 15 फरवरी से 9वीं से 12वीं तक स्कूल खोलने के निर्णय को भिलाई निवासी छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ के अध्यक्ष नजरुल खान ने अपने अधिवक्ता टीके झा के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दिया है। जिसमें कहा गया है कि शासन का यह निर्णय बिल्कुल गलत है। क्योंकि अभी कोरोना खत्म नही हुआ है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि स्कूल खुलने के बाद बच्चें एक-दूसरे के संपर्क में आएंगे, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग टूटेगा ही और बच्चों में कोरोना का खतरा बन जायेगा। इसके अलावा अभी बच्चों को वेक्सिनेशन किए बिना ही स्कूल खोलने का निर्णय ले लिया गया है, जबकि अभी तो सिर्फ हेल्थ वर्कर्स, उसके बाद 50 वर्ष के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगना है। बाद में बच्चों को वैक्सीन लगने का नम्बर आयेगा। इस याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट जस्टिस गौतम भादुड़ी के सिंगल बेंच ने शासन से एक सप्ताह में जवाब तलब किया है।
