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कटघोरा 22 अक्टूबर ( KRB24NEWS ) : बीते 15 अक्टूबर से जिले भर के रेत खदानों से प्रशासन ने रेत उत्खननन पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है. अब आबंटित रेत घाटों से नियमतः रायल्टी की वसूली के साथ रेत का खनन किया जाना है. हालांकि जिले के ज्यादातर रेत खदानों का सीमांकन कार्य पूरा नहीं हो सका है लिहाजा ऐसे घाटों से रेत का खनन शुरू नहीं कराया जा सका है. वही जिन खदानों में नियमानुसार रेत की खुदाई शुरू हो चुकी है वहां कई तरह के विवाद भी सामने आ रहे है. ताजा मामला कटघोरा में अहिरन नदी के तटीय रेत घात धंवईपुर का है जहां ठेकेदार पर आरोप है की वह रॉयल्टी की रकम 700 रूपये वसूल रहा है जबकि ट्रेक्टर मालिकों को पर्ची महज 491 रूपये का थमाया जा रहा है.

आज सुबह दीपका, धंवईपुर और कटघोरा क्षेत्र के करीब एक दर्जन लोगो ने मीडिया को खबर दी की वहां ठेकेदार मनमाने तरीके से ट्रेक्टर मालिकों से रकम की अवैध वसूली कर रहा है. प्रशासन ने प्रति ट्रेक्टर रॉयल्टी शुल्क 491 रूपये तय कर रखा है. उन्हें रॉयल्टी पर्ची भी 491 रूपये की दी जा रही है जबकि वसूली प्रति ट्रेक्टर 700 रूपये की हो रही है. इसी बात को लेकर ठेकेदार के कर्मी और ट्रेक्टर मालिकों के बीच विवाद गहरा गया. मौके पर मौजूद मीडिया ने जब ठेकेदार के कर्मचारियों से इस बारे में पूछताछ की तो वह गोलमोल जवाब देने लगे. खुद पर दबाव बनता देख कर्मचारी वहां से चम्पत हो गए.

जारी विवाद के बीच इसकी सूचना कटघोरा तहसीलदार रोहित सिंह को दी गई तो वे सदल-बल रेत घाट पहुंचे और फिर तफ्तीश शुरू की. उन्हें भी ट्रेक्टर मालिकों ने ज्यादा रकम वसूले जाने की बात बताई. उन्होंने बाकायदा पर्ची भी उनके सामने पेश किया. चूंकि तब तक ठेकेदार के कर्मचारी मौके से वापिस लौट चुके थे लिहाजा तहसीलदार रोहित सिंह ने ठेकेदार अनूप त्रिपाठी से फोन लगाकर जानकारी चाही लेकिन वह तहसीलदार को भी संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे पाया.

बहरहाल तहसीलदार के निर्देश पर आरआई ने मौके पर खड़े ट्रेक्टर और वसूली रॉयल्टी पर्ची के आधार पर पंचनामा तैयार करा लिया है. उन्होंने संबंधित ट्रेक्टर मालिकों का बयान भी कलमबद्ध कराया है. तहसीलदार ने सभी ट्रेक्टर को विभागीय कस्टडी में लेकर ठेकेदार को तहसील कार्यालय स्थित अपने दफ्तर तलब किया है. ठेकेदार यदि आने वाले दिनों में अधिक रकम वसूली की वजहों को सामने नहीं रखता तो संभवतः उसके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी. तहसीलदार ने सभी ट्रेक्टर मालिकों को यह भरोसा दिलाया है की आगामी दिनों रेत घाटों का संचालन जिला कलेक्टर द्वारा निर्देशित नियमो के तहत ही संचालित होगा और किसी भी तरह से ठेकेदारों को अधिक रकम वसूलने नहीं दिया जाएगा.

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