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कोरबा, 24 सितम्बर ( KRB24NEWS ) : कोरबा जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को थामने हेतु 2 अक्तूबर तक सख़्त लाक डाउन लागू है। जिसका आज दूसरा दिन है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती किरण कौशल ने होम आईसोलेशन में रहकर इलाज कराने वाले संक्रमित मरीज़ों को कोविड प्रोटोकाल का पूरी कड़ाई से पालन करने के भी निर्देश जारी किए है। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने पहले ही कोरोना संक्रमण को रोकथाम के लिए होम आईसोलेशन और लाक डाउन के नियमो को सख़्ती से पालन कराने तथा नियमो के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है।

आज होम आईसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे आर.पी. नगर फेस-2 निवासी कोरोना संक्रमित मरीज़ के शहर में घूमते-फिरते और लाक डाउन के प्रतिबँधात्मक प्रावधानो का उल्लंघन करते पाये जाने पर पुलिस थाना में एफ़आईआर करा दी गई है।

कोरोना संक्रमित यह मरीज़ होम आईसोलेशन के नियमो का उल्लंघन करते हुए सुभाष चौक निहारिका क्षेत्र में बेवजह घूमते पाया गया था। कार्यपालिक दण्डाधिकारी और फ्लाइंग स्क्वायड प्रभारी नायब तहसीलदार श्री पी.आर.सलामे ने मरीज़ के विरुद्ध रामपुर चौकी में एफ़आईआर दर्ज करा दी है। होम आईसोलेशन के नियमो के उल्लंघन पर यह ज़िले में सम्भवतः एफ़आईआर की पहली कार्रवाई है।

आज सुबह लाकडाउन के नियमो का सख़्ती से पालन कराने और निरीक्षण पर टीम के साथ निकले कार्यपालिक दण्डाधिकारी ने सुभाष चौक पर लोगों की भीड़ देख पूछताछ की। इस दौरान पता चला कि कोरोना संक्रमित मरीज़ होम आईसोलेशन की अनुमति लेकर घर में रहने के बजाय शहर में बेवजह घूम रहा है। पूछताछ करने पर मरीज़ ने खुद को पत्रकार होने का रुतबा दिखाते हुए समाचार संकलन ले लिए निकलना बताया गया। मरीज़ की कोरोना जाँच 15 सितम्बर को पाजीटिव आई थी और उसके परिवार के अन्य पाँच सदस्य भी कोरोना संक्रमित है। इन सभी को प्रशासन द्वारा होम आईसोलेशन में रहकर इलाज कराने की अनुमति शासकीय निर्देशों और कोविड प्रोटोकाल के पालन करने की शर्त पर दी गई है। इन सभी को आगामी दो अक्तूबर, 2020 तक होम आईसोलेशन में रहकर अपना इलाज कराना था। परंतु कोरोना संक्रमित मरीज़ द्वारा होम आईसोलेशन के नियमो का उल्लंघन करते हुए घर से बाहर निकल कर घूमते पाया गया। इस मरीज़ के ख़िलाफ़ पिछले कुछ दिनो से घर से बाहर निकलकर शहर में घूमने की शिकायतें भी मिल रही थी।

कोरोना संक्रमित इस मरीज़ का जानबूझ कर होम आईसोलेशन के नियमो का उल्लंघन करने और आम नागरिकों के जीवन को भी खतरे में डालकर अन्य लोगों को भी कोरोना वायरस फैलने की आशंका से उसके ख़िलाफ़ भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, महामारी नियंत्रण अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा अन्य सम्यक रूप से विहित नियम/अधिनियम तथा आदेशों-निर्देशों के प्रावधानों के तहत एफ़आईआर दर्ज करा दी गई है।

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