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कोरबा 7 सितम्बर ( KRB24NEWS ) मास्क नहीं पहनने लॉकडाउन का उल्लंघन करने, फिजिकल डिस्टेंस का पालन नहीं करने, और बेवजह घूमने आदि प्रकरणों पर अनुविभागीय अधिकारी राज .के निर्देश पर नायब तहसीलदर के नतृत्व में नगर पंचायत पाली एवं पुलिस विभाग के द्वारा अर्थदंड लगाया है। लोगों को समझाइश दी गई कि वे बिना मास्क अपने घरों से ना निकले। लॉकडाउन के दौरान अपने घर पर ही रहे, और फिजिकल डिस्टेंस का पालन करें।
दुकानदारों को भी समझाइश दी गई कि वे दुकान खोलने के निर्धारित समय सीमा तक ही दुकान खोले। तथा लॉक डाउन का पालन करें। दुकानदारों में फिजिकल डिस्टेंस सुनिश्चित कराएं। फिजिकल डिस्टेंस का उलंघ्घन करने ,मास्क नही पहने, तथा लॉकडाउन के दौरान बेवजह घूमने वालों पर नगर पंचायत की टीम के द्वारा लगातार कार्यवाही जारी रखेंगे। और आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानों को खोलने का समय भी निर्धारित किया गया है। निर्धारित समय के बाद भी दुकान खुली रहने पर भी कार्रवाई की जायगी 2 दिन में 14000 रु. की जुरबाना कटा गया। जिसमें नायब तहसीलदार वीरेंद्र श्रीवास्तव मनहरलाल राठिया, व थाना प्रभारी लीलाधर राठौर ,सी एमओ पुरेनु तिवारी, रितेश शुक्ल, प्रदीप पटेल, रिंकू जायसवाल, रामनाथ यादव, आबिद अली, रमाकांत शुक्ला, योगेश साहू,संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही की गई।