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पाली 2 अगस्त – सुरेंद्र ठाकुर – ( KRB24NEWS ) : पाली थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत डूमर कछार के आश्रित मोहल्ला कछारपारा निवासी फेकन बाई मरकाम पति बच्चु राम मरकाम उम्र 62 वर्ष को टोनही कह कर अभद्रता गाली गलौज कर जान से मार देने की धमकी देने वाले चार आरोपियों को पाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया गया। मामला कुछ इस प्रकार है कि उसके मोहल्ले में नरेश मरकाम के पिता की तबियत विगत डेढ़ -दो वर्षो से खराब होने के कारण उसपर उनके परिवारजनों द्वारा टोनही का संदेह करते थे, तथा इसी परिपेक्ष में उक्त आरोपी परिवार द्वारा गांव के देवीस्थल बूढ़ादेव में साफ सफाई करने का बहाना बनाकर पूरे मोहल्ले के 30- 40 महिला एवं पुरुषों को दिनांक 18,3, 2020 को संध्या 5:00 बजे एकत्र किए और साफ सफाई करने उपरांत 6:00 बजे उन्हें जाते समय रोककर गांव के बैगा छतर सिंह मरकाम को मंच में बुलाकर दिया बाती जलाकर सावित्री मरकाम एवं जमुना मरकाम द्वारा मंच में अपने आप को गुरुदेव सवार होने का ढोंग रचते झुपने लगी। तथा देवी जैसे कत्थक नृत्य ग्रामवासियों के समक्ष करने लगे, और कुछ देर बाद जोर-जोर से प्रार्थीया फेंकन बाई को टोनही हो कहकर मंच में बुलाकर नींबू जिसमें सिंदूर लगा हुआ हाथ में पकड़ाकर उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किए। और उसके बाद भी उनका जी नहीं भरा तो उसे गाल एवं पीट में तमाचा मुक्का से मारपीट किए, अन्य आरोपी लक्ष्मीनारायण उक्त पीड़िता का बाल को नोंचा इस प्रकार मौके पर पीड़िता के पुत्र अमर सिंह मरकाम द्वारा घटना की सूचना डायल 112 को दी गई तब 7:30 बजे करीब डायल 112 के पहुंचने पर आरोपी उक्त नाटकीय गघटनाक्रम को बंद किए थे, और सभी ग्रामीण अपने अपने घर चले गए थे।
डायल 112 के कर्मचारी को अमर सिंह द्वारा घटना बताने पर उसे रिपोर्ट की सलाह देकर वे लोग चले गए थे। उक्त घटना की रिपोर्ट दो दिन बाद आपस में सलाह कर पीड़िता द्वारा 20,3,20 को पाली थाना में लिखित आवेदन प्रस्तुत की गई थी। पीड़ित पक्ष एवं ग्रामवासी जो चश्मदीद गवाह थे, से पूछताछ कर कथन लिए गए। तथा प्रथम दृषटया अपराध पाए जाने पर दिनांक 1,8, 2020 को जांच उपरांत आरोपी नरेश कुमार मरकाम एवं उसके साडू लक्षमी नरायण मरकाम तथा दोनों पत्नियों जो रिश्ते में आपस में सगी बहन हैं, सावित्री मरकाम तथा जमुना मरकाम द्वारा एक राय होकर उक्त घटना घटित किया जाना पाए जाने से अ,प,क, 179/2020 धारा छ, ग, टोनही निवारण अधि, 2005 की धारा 4, 5, एवं 323,506, 34 भा, द, वि कायम कर विवेचना कार्यवाही की गई। प्रकरण में श्रीमान पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री अभिषेक मीणा (भा,पु, से) तथा अनुविभागीय अधिकारी श्री पंकज पटेल द्वारा मामले के पंजीबद्ध होने उपरांत थाना प्रभारी निरीक्षक लीलाधर राठौर को शीघ्र ही पीड़ित महिला को न्याय दिलाने एवं आरोपियों को उनके अपराधिक कृत्यों के लिए दंड दिलाने हेतु शीघ्र गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया। फल स्वरुप थाना प्रभारी के निर्देशन ने मामले के जांच कर रहे उप निरी0 अशोक शर्मा द्वारा विवेचना दौरान मामले को सभी चारों आरोपियों को विधिवत आज दिनांक 28, 8, 2020 को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर माननीय जेएमएफसी पाली के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आज गिरफ्तारी के दौरान भी आरोपिया सावित्री मरकाम द्वारा थाना पाली में भी अपने ऊपर गुरुदेव चढ़ने तथा गिरफ्तार करने वाले को नहीं बकसने का ढोंग करते आधा घंटा तक नृत्य किया गया। तथा पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भयभीत कर कार्यवाही से बचने का कृत्सित प्रयास किया गया। जिसका वीडियो भी मौके पर बनाया गया। इस प्रकार उक्त मामले में आज ही ग्रामीण इलाके में अंधविश्वास कायम है तथा अभी भी किसी बीमार व्यक्ति को टोनही से ग्रसित होना मानकर समस्त मोहल्ले वासियों की उपस्थिति में इस प्रकार सार्वजनिक रूप से अपमानित करते हुए एक स्वजातिय बुजुर्ग महिला को मारपीट कर प्रताड़ित करने वाले सभी आरोपियों को माननीय न्यायालय से उनके आपराधिक कृत्यों पर दंडित होने की जनमानस कानून से अपेक्षारत है, निश्चित ही उन्हें पुलिस की विवेचना उपरांत की गई कार्यवाही से न्याय मिलेगा और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होने में एक प्रभावी अंकुश लगेगा