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पोंडी उपरोड़ा 20 अक्टूबर ( KRB24NEWS ) : छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 49 के अंतर्गत बने प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायतों को मूलभूत कार्यो के संपादित करने का दायित्व सौंपा गया है। … इसमें से प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र की 5050 ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष राशि रुपये 2.00 लाख प्रदाय करने का प्रावधान है।

किसी भी ग्रामसभा में 200 या उससे अधिक की जनसंख्या का होना आवश्यक है। हर गाँव में एक ग्राम प्रधान होता है। जिसको सरपंच या मुखिया भी कहते हैं। 1000 तक की आबादी वाले गाँवों में 10 ग्राम पंचायत सदस्य, 2000 तक 11 तथा 3000 की आबादी तक 15 सदस्य हाेने चाहिए। ग्राम सभा की बैठक साल में दो बार होनी जरूरी है। जिसकी सूचना 15 दिन पहले नोटिस से देनी होती है। ग्रामसभा की बैठक बुलाने का अधिकार ग्राम प्रधान को होता है। बैठक के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 5वें भाग की उपस्थिति जरूरी होती है।

पोंडी उपरोड़ा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत पोंडी खुर्द में कुछ समय से सरपंच-सचिव का पंचों के बीच तालमेल नही बैठने की वजह से विवाद की स्थिति उतपन्न हो गई है. बतादें की पोंडी खुर्द ग्राम पंचायत में इस बार मनेंद्र सिंह सरपंच चुने गए तथा18 पंच चुनाव जीत कर ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहें है। तथा ग्राम पंचायत पोंडीखुर्द में रहीम अली पिछले 6 वर्षों से सचिव का कार्यभाल संभाल रहे है लेकिन ग्राम पंचायत में कुछ पंचों की कार्यशैली को लेकर सरपंच ने बताया कि सचिव रहीम अली पर ग्राम पंचायत के 6 पचं ने आरोप लगाया है कि उनके द्वारा शासन द्वारा जारी राशि का गबन किया गया है तथा इसकी शिकायत जनपद पंचायत पोंडी उपरोड़ा में भी की गई थी जिसे लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सचिव रहीम अली का स्थान्तरण ग्राम पंचायत रेंगनिया में कर दिया गया है।

सरपंच ने जानकारी दी कि 6 पंच ग्रामसभा की बैठक में कभी उपस्थित होतें हैं कभी नही, और इन सभी पंचों के पति-पुत्र द्वारा ग्रामसभा की बैठक में बेवजह विवाद किया जाता है, तथा सचिव रहीम अली पर पैसा गबन करने का आरोप लगा रहे. जबकि पिछले सरपंच के कार्यकाल में जो कार्य अधूरे रह गए थे उन्हें पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है.

पंचों द्वारा प्रत्येक बैठक में मांगे जातें हैं पैसे.

बतादें ग्राम पंचायत पोंडीखुर्द के पंच अनिता टंडन पति – विनोद टंडन, सरोज देवी जायसवाल पुत्र – सुराज जायसवाल, तीरथ बाई पति- प्रीतम दास, कैलाश बाई पति – जयनारायण, निर्मला देवी जायसवाल पुत्र – रितेश जायसवाल द्वारा ग्राम सभा की बैठक में सरपंच एवं सचिव से पैसों की मांग की जाती है तथा 14वें वित्त एवं मूलभूत की राशि को पंचों को देने कहा जाता है. बैठक में पंचों के पुत्र व पति द्वारा पंचायत के शासकीय कार्यों में बेवजह रोकटोक किया जाता है

सचिव पर लगे आरोप का सभी पंच एवं सरपंच ने किया खंडन

ग्राम पंचायत पोंडी खुर्द के सचिव रहीम अली पर लगे सारे आरोप का खंडन करते हुए सरपंच मनेंद्र सिंग ने बताया कि सचिव रहीम अली का स्थानांतरण ग्राम पंचायत रेंगनिया कर दिया गया है लेकिन हम सभी पंच एवं ग्रामीण ने जिला पंचायत CEO से आवेदन देकर मांग की है कि सचिव रहीम अली का स्थानांतरण को निरस्त कर यथावत रहने दें. तथा ग्राम पंचायत रेंगनिया के भी लोग भी चाहतें है कि वहां के सचिव जनिराम का स्थान्तरण पोंडीखुर्द से निरस्त कर यथावत रहने दें.

ग्राम पंचायत पोंडीखुर्द के सरपंच मनेंद्र सिंह तथा सचिव रहीम अली तथा पंचों द्वारा जिला पंचायत में लिखित आवेदन देकर उक्त पंचों पर शासकीय कार्य में बाधा उतपन्न करने को लेकर कार्यवाही की मांग की है, अब देंखने वाली बात होगी कि पंचों की कार्यशैली पर जनपद पंचायत पोंडी उपरोड़ा के मुख्यकार्यपालन अधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है और पोंडी खुर्द सचिव रहीम अली तथा रेंगनिया सचिव जनिराम के स्थानांतरण पर क्या निर्णय होता है ?

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